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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 23 नई सेवाएं हुईं टाइम-बाउंड; पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान

दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के दायरे में शामिल कर दिया है। इससे अब लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसी और विभिन्न अनुमतियां तय समय सीमा के भीतर जारी की जाएंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर और अनावश्यक देरी कम होगी, जबकि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।

नई व्यवस्था के तहत फैक्ट्री प्लान की मंजूरी 15 दिनों में, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण एक दिन में और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिन, मोबाइल टावर स्थापना की मंजूरी 30 दिन और रोड कटिंग की अनुमति 45 दिनों में जारी की जाएगी।

इसके अलावा होटल पंजीकरण, खाद्य व्यवसाय के लिए एनओसी, मनोरंजन पार्क संचालन की अनुमति और बूचड़खाना लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय की गई है। रेरा के तहत बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण 30 दिनों में पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विजन के अनुरूप है। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जहां हर नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवाएं मिलें, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की रफ्तार तेज हो।

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