महाकुंभ मेले से चर्चा में आईं वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। केरल हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस सुरक्षा देने संबंधी अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह फैसला पुलिस की उस रिपोर्ट के बाद सुनाया, जिसमें बताया गया कि सुरक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश के दौरान मोनालिसा का पता नहीं चल सका।
सुनवाई के दौरान मोनालिसा के वकील पी.एस. अनीशाद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के समक्ष जानकारी दी कि सुरक्षा आदेश लागू करने के प्रयास में युवती का पता नहीं चल पाया। इसके बाद अदालत ने कहा कि फिलहाल अंतरिम सुरक्षा आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया कि यदि मोनालिसा भविष्य में सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क करती हैं, तो उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
इससे पहले मोनालिसा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सुरक्षा देने के निर्देश जारी करने की अपील की थी। याचिका में उनके पति फरमान पर अपहरण के आरोप से जुड़े घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया था।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सभी की नजर 21 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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