समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के डालीबाग स्थित उनका बंगला गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्की से मुक्त कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, बंगले की अनुमानित कीमत करीब 2.46 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गाजीपुर के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में संपत्ति को मुक्त कर दिया है। इसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जेके उपाध्याय की खंडपीठ ने फरहत अंसारी की याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए निस्तारित कर दिया।
दरअसल, गाजीपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने 23 अक्तूबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत फरहत अंसारी के डालीबाग स्थित बंगले को कुर्क किया था। इसके खिलाफ संपत्ति मुक्त कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।
याचिका में बताया गया था कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 7 अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब बंगले को कुर्की से मुक्त कर दिया गया।
satyamorcha.com Hindi News, latest and breaking news in Hindi