हरियाणा के फरीदाबाद में नौ वर्षीय बच्ची को गोद लेने के बहाने अपने साथ ले जाने वाले दंपती और उनके दो बेटों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बेटी गोद लेने के नाम पर ले गए थे साथ
शिकायत के अनुसार, बच्ची के पिता को एक परिचित ने बताया था कि सेक्टर-21बी निवासी एक दंपती बेटी गोद लेना चाहता है। इस भरोसे पर उन्होंने 1 जुलाई को अपनी नौ वर्षीय बेटी को उनके साथ भेज दिया।
घर लौटकर बच्ची ने सुनाई आपबीती
परिजनों का आरोप है कि 10 जुलाई को दंपती बच्ची को वापस घर छोड़ गया। घर लौटने के बाद बच्ची ने बताया कि उसे रात में एक सिरप पिलाया जाता था, जिसके बाद वह गहरी नींद में चली जाती थी। बच्ची ने आरोप लगाया कि इसी दौरान दंपती के दोनों बेटों ने उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया।
घरेलू काम कराने और धमकाने का भी आरोप
बच्ची ने यह भी आरोप लगाया कि उससे झाड़ू-पोछा, बर्तन साफ कराने सहित अन्य घरेलू काम कराए जाते थे। जब उसने घर लौटने की इच्छा जताई और घटना की जानकारी घर की महिला सदस्य को दी, तो उसे चुप रहने की धमकी दी गई। विरोध करने पर मारपीट किए जाने का भी आरोप है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, शिकायत के आधार पर 12 जुलाई को एनआईटी थाने में पॉक्सो अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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