बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है और 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। दोनों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई।
अदालत का फैसला जेल पहुंचने के बाद मुस्कान और साहिल भावुक हो गए। दोनों अपनी-अपनी बैरक में जाने से पहले रोने लगे। जेल अधिकारियों के अनुसार, मुस्कान ने उनसे पूछा, “सर, दोषी करार देने के बाद क्या सजा दी जा सकती है? अब क्या होगा?” अधिकारियों ने उसे बताया कि सजा अदालत तय करेगी।
फैसला सुनते ही रोने लगे दोनों
जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, दोनों आरोपी फैसले को लेकर पहले से चिंतित थे। बुधवार को अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों रोने लगे। मुस्कान दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, जबकि साहिल हाथ से आंसू पोंछ रहा था। दोनों बाद में अपनी-अपनी बैरक में चले गए।
फैसले से पहले भी दोनों के व्यवहार में बदलाव देखा गया था। मुस्कान पिछले तीन दिनों से सुंदरकांड के साथ भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वहीं साहिल ने दूसरे बंदियों से बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था और वह मुख्य रूप से जेल स्टाफ से ही बात कर रहा था। दोनों के खानपान में भी कमी आई थी।
बड़ी बेटी से मिलना चाहती है मुस्कान
जेल अधिकारियों के अनुसार, मुस्कान ने अपने माता-पिता और बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जताई है। उसकी छोटी बेटी फिलहाल उसके साथ जेल में रह रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक मुस्कान से मिलने कोई पारिवारिक सदस्य नहीं आया है।
हत्या के मामले में 22 गवाहों के बयान
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने करीब 125 तारीखों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इस दौरान 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने गवाहों के बयानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी माना।
अभियोजन के अनुसार, सौरभ की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में रखा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था और 12 मई 2025 को करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
14 अक्तूबर को सजा पर फैसला
अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार देने के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब 14 अक्तूबर 2026 को अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। सौरभ के पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग करने की बात कही है। यह उनके पक्ष की मांग है; अंतिम सजा अदालत तय करेगी।
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