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दिल्ली दंगों से जुड़े अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को आजीवन कारावास

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वर्ष 2020 में हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, ताहिर हुसैन को आईपीसी की धारा 120बी और 129 के आरोपों से बरी कर दिया गया।

यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। अंकित शर्मा घर से सामान लेने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव चांदबाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 51 चोटों का उल्लेख किया गया था।

अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में ताहिर हुसैन और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई अदालत में चली।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसी हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। अदालत के फैसले के साथ इस चर्चित मामले में दोषियों को सजा मिल गई है।

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