भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
FSSAI की जांच में मार्शे रिटेल के प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, कामकाज की व्यवस्था और कर्मचारियों की स्वच्छता समेत कई खामियां मिलीं। वहीं, एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी के नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल और फैटी एसिड संरचना से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल ब्रांड के उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद उनकी बिक्री रोकने के आदेश दिए गए।
प्राधिकरण ने कंपनी को अपने सभी घी उत्पादों को बाजार में उतारने और उपभोक्ताओं को बेचने से तत्काल रोक दिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। FSSAI की इस कार्रवाई को मिलावटी और मानकों के विपरीत खाद्य उत्पादों के खिलाफ बड़ी सख्ती माना जा रहा है।
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