दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए छोटे मालवाहक वाहनों के पंजीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में एन1 श्रेणी के छोटे मालवाहक वाहनों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले नए वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
जुलाई से इन जिलों में भी लागू होगा नियम
यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से पूरे एनसीआर में लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी एन1 श्रेणी के केवल इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी।
एन1 श्रेणी में ऐसे मालवाहक वाहन आते हैं, जिनका सकल वाहन भार (GVW) 3,500 किलोग्राम तक होता है।
प्रदूषण कम करने पर जोर
CAQM का यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और मालवाहक वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। एनसीआर के अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को बाद के चरण में लागू किया जाएगा।
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