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चंपत राय मामले में अदालत को पुलिस रिपोर्ट का इंतजार, सुनवाई नहीं हो सकी; 16 अक्टूबर की तारीख तय

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। पुलिस की ओर से अदालत में जांच रिपोर्ट (आख्या) दाखिल नहीं किए जाने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है।

पुलिस रिपोर्ट दाखिल नहीं होने से टली सुनवाई

यह मामला राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज कराई गई अर्जी से संबंधित है। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान थाना रामजन्मभूमि पुलिस की ओर से आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसके चलते मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी।

अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अगली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकती है।

चंपत राय समेत कई लोगों के खिलाफ FIR की मांग

अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। इसमें राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राव, कृष्ण मोहन और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

अर्जी में लगाए गए आरोपों पर अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

अब 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पुलिस की आख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण सोमवार को सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने अगली तारीख तय करते हुए मामले को 16 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां पुलिस की रिपोर्ट और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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