उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
2023 में हुई थी मनोज की हत्या
मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव का है। 26 जून 2023 की रात मनोज कुमार पाल की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उसकी पत्नी संध्या थाने पहुंची और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
जांच के दौरान पुलिस को संध्या के बयानों में विरोधाभास नजर आया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो संध्या के फिरोजपुर निवासी अजय के साथ संबंध होने की जानकारी सामने आई।
खून से सने हथियार ने खोला राज
पुलिस ने अजय की निशानदेही पर उसके घर के पीछे खेत से खून से सना डंडा और लोहे का गड़ासा बरामद किया। फॉरेंसिक जांच में हथियार पर मृतक मनोज के साथ-साथ उसकी पत्नी के रक्त के निशान भी मिले।
फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। पूछताछ के दौरान संध्या ने प्रेमी अजय के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की।
कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों को महत्वपूर्ण माना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संध्या और अजय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मनोज अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी हत्या के बाद परिवार में अब कोई संतान नहीं बची है। अदालत के फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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