उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब तय अवधि पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को एक साल की सेवा पूरी होने पर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। पहले इसके लिए अधिक लंबी सेवा अवधि की शर्त थी।
यूपी कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2026 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, वहीं नियोक्ता के खर्च पर साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी करानी होगी।
महिलाओं को भी बड़ी राहत
नई नियमावली के तहत महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रात में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षित परिवहन और अन्य सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा कार्यस्थलों पर पेयजल, शौचालय, विश्राम कक्ष, कैंटीन और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है।
कुल मिलाकर, यूपी सरकार के इन फैसलों को श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और महिलाओं की कार्यस्थल भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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