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सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य, डीजल और एटीएफ पर टैक्स बढ़ाने के पीछे क्या है मकसद?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और निर्यात से जुड़े आर्थिक हितों के बीच संतुलन कायम करना है।

पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर अब कितना लगेगा शुल्क?

सरकार की नई अधिसूचना के तहत ईंधन के निर्यात शुल्क में ये बदलाव किए गए हैं:

  • पेट्रोल: निर्यात शुल्क 2.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
  • डीजल: निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
  • एटीएफ: निर्यात शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

इन बदलावों के बाद पेट्रोल निर्यात करने वाली कंपनियों को शुल्क से राहत मिलेगी, जबकि डीजल और एटीएफ के निर्यात पर पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय रिफाइनरियों के सामने घरेलू बाजार और विदेशी बाजार के बीच आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने की चुनौती रहती है।

निर्यात शुल्क में बदलाव को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ाने से इनके निर्यात की लागत बढ़ेगी, जबकि पेट्रोल पर शुल्क हटाने से उसके निर्यात को राहत मिलेगी। हालांकि, इन बदलावों का वास्तविक असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रिफाइनरियों के मार्जिन और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता पर नजर

वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव का असर तेल की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के लिए घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

निर्यात शुल्क में बदलाव के जरिए सरकार ईंधन निर्यात से जुड़े आर्थिक प्रोत्साहनों को प्रभावित कर सकती है। इससे रिफाइनरियों के निर्यात संबंधी फैसलों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, केवल शुल्क बढ़ने से घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ना सुनिश्चित नहीं होता; इसके लिए उत्पादन, मांग और आपूर्ति की स्थिति भी अहम होती है।

ईंधन निर्यात से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान भारत की ईंधन निर्यात से होने वाली कमाई में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। महंगे कच्चे तेल और रुपये की विनिमय दर में कमजोरी को इसके संभावित कारणों में शामिल किया गया है।

हालांकि, निर्यात से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि निर्यात की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों और मुद्रा विनिमय दर में बदलाव के कारण भी निर्यात का कुल मूल्य बढ़ सकता है।

आगे क्या रहेगा सरकार का रुख?

वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए ईंधन निर्यात शुल्क में आगे भी बदलाव की संभावना बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। सरकार के सामने घरेलू आपूर्ति, उपभोक्ताओं के हितों और रिफाइनरी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती रहेगी।

पेट्रोल पर निर्यात शुल्क समाप्त करने और डीजल व एटीएफ पर शुल्क बढ़ाने का फैसला इसी संतुलन की दिशा में उठाया गया कदम है।

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