सहारनपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली रोड पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र में करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण माना है।
एमडीए ने मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप
एमडीए सचिव की ओर से जारी नोटिस में निर्माण को सरकारी जमीन पर बताया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है।
नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। कमेटी के लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है।
15 दिन बाद होगी कार्रवाई
एमडीए का कहना है कि जमीन सरकारी होने के कारण वहां किया गया निर्माण नियमों के तहत वैध नहीं माना जा सकता। अब नोटिस की 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर नजर है।
पहले भी हटाया जा चुका है धार्मिक निर्माण
मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया था।
एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।
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