सीतापुर में मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मस्जिद 12 साल पहले बनाई गई थी। एडीएम नीतीश कुमार अफसरों के साथ सोमवार तड़के 3 बजे मौके पर पहुंचे। बुलडोजर मंगाए गए। इसके बाद मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई हुई। सुबह 8 बजे तक मस्जिद को जमींदोज कर दिया।
मस्जिद जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नयागांव बेहटी में बनी थी। अफसरों ने बताया- मस्जिद अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाई गई थी।
ग्राम सभा की शिकायत पर तहसील कोर्ट ने मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ADM, ASP, SDO समेत 500 पुलिस वाले तैनात रहे।
मस्जिद के मौलाना अब्दुल रहमान ने कार्रवाई के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा- यह सियासी मसला है। इस पर कुछ कहना उचित नहीं है।
12 साल पहले निर्माण, दो हॉल और 4 छोटे-छोटे कमरे थे
नयागांव बेहटी में 12 साल पहले 0.2430 हेक्टेयर यानी करीब डेढ़ बीघा जमीन पर मस्जिद ‘सैयद हजरत उमर फारूक’ का निर्माण कराया गया था। जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। मस्जिद के निर्माण में 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। मस्जिद में 120 फीट लंबा और 90 फीट चौड़ा एक हॉल था। इसके अलावा 4 छोटे-छोटे कमरे थे। मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी मुतवल्ली आलम के पास थी।
तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई
मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्राम सभा ने दावा किया कि मस्जिद तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई। 18 दिसंबर, 2025 को ग्राम सभा की ओर से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया।
6 जनवरी को फैसला, 5 दिन का नोटिस दिया
कोर्ट से 6 जनवरी, 2026 को मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए मालिकान को बेदखल करने का आदेश पारित हुआ। कोर्ट ने 15 दिन का नोटिस देकर मस्जिद से जरूरी सामान हटा लेने की हिदायत दी थी। मियाद पूरी होने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
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