लखनऊ में गुरुवार तड़के 4 बजे एक मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। एडीएम और एसडीएम प्रशासन की टीम और 3 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। एक घंटे के अंदर मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद मलबा हटाया गया। इस दौरान पीएसी की 2 टुकड़ियों समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मस्जिद बक्शी का तालाब (बीकेटी) के अस्ती गांव में बनी थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद 60 साल पहले बनी थी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी।
इस मामले की शुरुआत 2024 में हुई थी। सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट में प्रशासन ने याचिका लगाई थी। तहसीलदार कोर्ट ने 2025 में मस्जिद हटाने और 36 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया था।
तहसीलदार कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष एडीएम कोर्ट पहुंच गया। वहां से भी मामला खारिज हो गया। इसके बाद मुस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 6 दिन पहले यानी 26 मार्च को हाईकोर्ट ने मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था।
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