अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने के ट्रंप के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं करेगा. दरअसल, ट्रंप ने निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी. मगर शीर्ष अदालत ने ट्रंप के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया.
बता दें कि कोलोराडो कोर्ट ने 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं. हालांकि, कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास समय है. वह चार जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.
6 जनवरी 2021 का है मामला
अगर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो डोनाल्ड ट्रंप अगले साल राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. बता दें कि यह पूरा मामला 6 जनवरी 2021 का है, जब ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. नतीजे आने के बाद उन्होंने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था. भारी संख्या में ट्रंप के समर्थन अमेरिकी संसद में घुस गए थे. इस दौरान उनके समर्थकों ने हिंसा भी की थी.
कैपिटल हिल हिंसा में 5 की हुई थी मौत
इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी. बाद में उन पर कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा. बता दें कि कोलाराडो कोर्ट ने इस मामले पर 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था. अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले अयोग्य करार दे दिया गया हो.
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