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दिल्ली SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी: 47.7 लाख नाम हटे, ऐसे चेक करें अपना नाम

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट रोल सोमवार, 31 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया। करीब 1.45 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं। हालांकि, जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, उनके लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने का रास्ता खुला है। इसके लिए 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।

ऐसे चेक करें ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम

दिल्ली SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए मतदाता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली (CEO Delhi) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां SIR ड्राफ्ट रोल से संबंधित लिंक पर जाकर अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाषा चुननी होगी। इसके बाद कैप्चा भरकर संबंधित ड्राफ्ट रोल की PDF डाउनलोड की जा सकती है। PDF में अपना नाम और अन्य विवरण चेक किया जा सकता है।

47.7 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में क्यों नहीं हैं?

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के मौजूदा विवरण का पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया गया है। जिन मतदाताओं की जानकारी वर्ष 2002 की SIR सूची से मेल नहीं खाती या जिनके रिकॉर्ड में नाम, पारिवारिक संबंध अथवा उम्र से संबंधित असामान्य अंतर पाया गया है, उनसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को किसी मतदाता की उम्र या नागरिकता को लेकर संदेह होने पर भी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार है।

नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक कर सकते हैं दावा

ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम हमेशा के लिए सूची से बाहर हो गया है। संबंधित मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपना दावा पेश कर सकता है।

जिन लोगों तक डोर-टू-डोर प्रक्रिया के दौरान एन्युमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा या जो किसी वजह से फॉर्म जमा नहीं कर सके, वे भी अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से दावा कर सकते हैं।

यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा के साथ जरूरी दस्तावेज CEO Delhi की वेबसाइट पर जमा किए जा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन संबंधित बूथ स्तर पर भी किया जा सकेगा।

उम्र के आधार पर अलग हो सकते हैं दस्तावेज

SIR प्रक्रिया में जरूरत पड़ने पर मतदाता से मांगे जाने वाले दस्तावेज उसकी जन्मतिथि के आधार पर अलग हो सकते हैं।

  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति: अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।
  • 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति: अपने दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक का संबंधित दस्तावेज देना पड़ सकता है।
  • 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति: स्वयं के साथ माता और पिता दोनों से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
    केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं

SIR प्रक्रिया में सिर्फ आधार कार्ड को पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर मतदाता को पात्रता और नागरिकता से जुड़े अन्य स्वीकार्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

इसलिए जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें 30 सितंबर की समयसीमा से पहले दावा दाखिल कर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए।

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